ई-टैक्सी को सात साल का अनुभव जरूरी
ई-टैक्सी को सात साल का अनुभव जरूरी, परिवहन विभाग ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में किया बदलाव
शिमला- परिवहन विभाग ने राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत विभागों में हायरिंग आधार पर लगाई जाने वाली ई-टैक्सी के लिए पात्रता नियम में बदलाव किया है। प्रधान सचिव परिवहन आरडी नजिम की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार ई-टैक्सी के लिए आवेदन करने वाले युवाओं के पास ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी कम से कम सात साल का होना चाहिए। जारी अधिसूचना के अनुसार सिर्फ बोनाफाइड हिमाचली ही ई-टैक्सी के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदक की आयु कम से कम 23 साल होना जरूरी है। एक परिवार में सिर्फ एक ही व्यक्ति को आवेदन करने की अनुमति होगी। यदि आवेदक जमा दो पास है, तो उसके पास सात साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना जरूरी है। यदि आवेदक सिर्फ दसवीं पास है, तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस दस साल का चाहिए।
उसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा आधार कार्ड और बेरोजगारी का प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। यदि किसी आरक्षित वर्ग से है तो इसका सर्टिफिकेट अलग से चाहिए। परिवहन सचिव ने इससे पहले 30 नवंबर, 2023 को जारी किए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में अब बदलाव किया है। गौरतलब है कि ई टैक्सी स्कीम के लिए परिवहन विभाग ने आवेदन की जो विंडो निकाली थी, उसमें 600 से ज्यादा युवाओं ने इसके लिए आवेदन किया था। वर्तमान में करीब 111 सरकारी महकमें ई-टैक्सी हायर करने के लिए इच्छुक है, इसलिए परिवहन विभाग इस स्कीम का दूसरा चरण भी शुरू कर सकता है। मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत कुल 680 करोड़ खर्च करने का ऐलान किया है।