उत्तराखंड: जल प्रदूषण पर रोज 10 हजार तक जुर्माना, वाटर एक्ट-2024 संशोधित पारित

Uttarakhand: जल प्रदूषित किया तो हर रोज 10 हजार तक का जुर्माना, वाटर एक्ट-2024 संशोधित अधिनियम हुआ पारित
हिंदी टीवी न्यूज़, देहरादून Published by:Megha Jain Updated Mon, 24 Feb 2025
विधानसभा सत्र में केंद्र सरकार का वाटर एक्ट-2024 संशोधित अधिनियम पारित हुआ। अधिनियम में विभिन्न इकाइयों के जल निस्तारण के लिए राज्य पीसीबी से अनुमति लेने का प्रावधान किया गया।
विधानसभा सत्र में भारत सरकार का जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन अधिनियम-2024 विधेयक पारित हो गया है। इसके कानून बनने के बाद जल प्रदूषित करने वालों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। विधेयक में निर्णायक अधिकारी नियुक्त किए जाने का भी प्रावधान किया गया है, जो जुर्माना लगाएगा।
अभी तक राज्य में जल प्रदूषण को लेकर निगरानी और कार्रवाई राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से की जाती है। पीसीबी जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1974 के तहत कार्रवाई करता है। इस अधिनियम में विभिन्न इकाइयों के जल निस्तारण के लिए राज्य पीसीबी से अनुमति लेने का प्रावधान किया गया