मधुमिता हत्याकांड: अमरमणि, उनकी पत्नी की रिहाई पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, UP सरकार को नोटिस जारी
कवियत्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी करार दिए जाने के बाद उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व मंत्री अमरमणि और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को उत्तर प्रदेश शासन ने रिहा करने का आदेश दिया था। इस पर मधुमिता की बहन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कवियत्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के दोषियों को समय से पहले रिहा करने के आदेश पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही दोषियों की रिहाई को बरकरार रखा। बता दें, कवियत्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी करार दिए जाने के बाद उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को उत्तर प्रदेश शासन ने रिहा करने का आदेश दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके अच्छे आचरण को देखते हुए रिहा करने का आदेश दिया था।
इस पर मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया और आठ हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है।
निधि शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कहा कि मैं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और यूपी के सीएम से उनकी रिहाई रोकने का अनुरोध करती हूं। आरटीआई आवेदनों में कहा गया है कि अमरमणि वास्तव में कभी जेल नहीं गए थे। वह कुछ भी कर सकते हैं। अगर उन्होंने मेरी हत्या कर दी तो इस केस की पैरवी करने वाला कोई नहीं बचेगा? उन्होंने कहा कि यूपी में कैसी कानून-व्यवस्था है?