कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, ओपीएस के लिए अब अनुबंध सेवाकाल की होगी गिनती
OPS in Himachal: कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, ओपीएस के लिए अब अनुबंध सेवाकाल की होगी गिनती
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार के वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने ओपीएस पर एक कार्यालय आदेश जारी किया है।
हिमाचल प्रदेश में अनुबंध अवधि के कारण जिन कर्मचारियों की दस साल की नियमित सेवा पूरी न हुई हो, उन्हें अब ओपीएस का लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य सरकार के वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने इस पर एक कार्यालय आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार हालांकि केवल उन्हीं अनुबंध कर्मचारियों को पेंशन का लाभ मिलेगा। जिनका चयन हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से अनुबंध नीति में हुआ हो। एक शर्त यह होगी कि अभी जिन कर्मचारियों ने ओपीएस के बजाय एनपीएस का विकल्प लिया है, वे अनुबंध सेवा की पेंशन गणना करने के पात्र नहीं होंगे। अनुबंध और नियमित सेवा के बीच कोई ब्रेक न हो।