निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर छह माह तक स्थिति स्पष्ट करे सरकार

Uttarakhand: निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर छह माह तक स्थिति स्पष्ट करे सरकार, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश
हिंदी टीवी न्यूज़, नैनीताल Published by: Megha Jain Updated Thu, 17 Oct 2024
निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने प्रदेश के होने वाले निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को 6 नवंबर तक स्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार 2011 की जनगणना के अनुसार निकायों में आरक्षण निर्धारित कर रही है। 2018 के निकाय चुनाव इसी आधार पर हुए थे लेकिन वर्तमान मे पहाड़ के बजाय प्रदेश के मैदानी इलाकों में ओबीसी का वोट बैंक बढ़ा है।
इसलिए ओबीसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण दिया जाए। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि आरक्षण को लेकर राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें इनसे आपत्ति मांगी गई है। आपत्तियों का निस्तारण 27 अक्तूबर तक हो जाएगा।