हिमाचल: जेबीटी शिक्षकों की वेतन वृद्धि वापसी पर रोक

Himachal: जेबीटी शिक्षकों के अनुबंध आधार पर वेतन वृद्धि का लाभ वापस लेने पर रोक
हिंदी टीवी न्यूज़, शिमला Published by: Megha Jain Updated Thu, 10 Apr 2025
अदालत ने 20 मार्च 2025 के उस कार्यालय आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत अनुबंध काल की सेवाओं को वेतन वृद्धि और पेंशन के गिने जाने वालों लाभों को वापस लिया गया है।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुबंध आधार पर जेबीटी को दिए जाने वाले वेतन वृद्धि लाभ वापस लेने के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की अदालत ने इस मामले में सरकार से तीन सप्ताह के भीतर जवाब दायर करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने 20 मार्च 2025 के उस कार्यालय आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत अनुबंध काल की सेवाओं को वेतन वृद्धि और पेंशन के गिने जाने वालों लाभों को वापस लिया गया है।