हिमाचल: नक्शा बिना बिजली सब्सिडी लौटाएंगे भवन मालिक, बोर्ड की सख्ती

हिमाचल: बिना नक्शा पास भवन मालिकों को लौटानी होगी बिजली सब्सिडी, बोर्ड ने की सख्ती
हिंदी टीवी न्यूज़, शिमला Published by: Megha Jain Updated Fri, 18 Apr 2025
बिना नक्शा पास करवाए बने भवनों के मालिकों को अब बिजली बिलों का घरेलू दरों के उच्चतम स्लैब (तय दर) पर एरियर चुकाना पड़ेगा।
हिमाचल प्रदेश में बिना नक्शा पास करवाए बने भवनों के मालिकों को अब बिजली बिलों का घरेलू दरों के उच्चतम स्लैब (तय दर) पर एरियर चुकाना पड़ेगा। विद्युत बोर्ड ने ऐसे उपभोक्ताओं पर शिकंजा कसा हैं जिन्होंने पिछले तीन सालों से बिजली कनेक्शन के लिए नगर और शहरी निकायों से भवनों के नक्शे की एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) जमा नहीं करवाई है। बोर्ड के नए टैरिफ के मुताबिक अब इन उपभोक्ताओं को 1 अप्रैल 2024 तक मिलने वाली सब्सिडी की राशि वापस ली जाएगी। इनसे सब्सिडी के एरियर की राशि वसूली जाएगी।
दरअसल, साल 2022 से पहले बिजली कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओं को नगर निकायों से भवन के पास नक्शे की एनओसी लेना जरूरी थी। इसमें जिन उपभोक्ताओं के पास भवनों का एनओसी नहीं होती थी। उन्हें घरेलू कनेक्शन नहीं मिलते थे, उन्हें अस्थायी तौर (8.42 रुपये यूनिट) पर कनेक्शन मिलते थे। मार्च 2022 में सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देते हुए नगर निकायों की एनओसी के बिना भी घरेलू बिजली कनेक्शन देने का फैसला लिया।