Masjid Dispute: मुस्लिम पक्ष गिराएगा मस्जिद का अवैध ढांचा, खुद ही उठाना होगा खर्च; कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला
Masjid Dispute: मुस्लिम पक्ष गिराएगा मस्जिद का अवैध ढांचा, खुद ही उठाना होगा खर्च; कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला
हिमाचल की राजधानी शिमला के संजौली में मस्जिद के अवैध हिस्से को मस्जिद कमेटी स्वयं गिराएगी। मस्जिद विवाद पर नगर निगम शिमला के आयुक्त भूपेंद्र अत्री की अदालत में शनिवार को सुनवाई के दौरान मस्जिद कमेटी को तीन मंजिलें गिराने की अनुमति दी। मस्जिद के शेष ढांचे के वैध या अवैध निर्माण पर 21 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी।
अवैध हिस्सा तोड़ने का खर्च भी उठाना होगा
वहीं, अदालत ने स्थानीय लोगों को इस मामले में पार्टी बनाने की याचिका को रद्द कर दिया है। मस्जिद कमेटी व वक्फ बोर्ड ने आयुक्त से अवैध हिस्सा गिराने की अनुमति देने के लिए आवेदन किए थे। अवैध हिस्सा तोड़ने का खर्च भी इन्हें स्वयं उठाना होगा।
इस मामले पर दो बार हुई सुनवाई
आयुक्त की अदालत में शनिवार को इस मामले पर दो बार सुनवाई हुई। पहले दिन में 11:08 बजे सुनवाई शुरू हुई और 12.22 मिनट तक चली। दिन में मामले में स्थानीय लोगों को पार्टी बनाने पर बहस हुई। अदालत ने मस्जिद कमेटी व वक्फ बोर्ड के आवेदनों को औपचारिक तौर पर शामिल किया। ये आवेदन दोनों ही संस्थाओं ने आयुक्त के कार्यालय में सौंपे थे।
इसके बाद शाम चार बजे फिर सुनवाई शुरू हुई और आयुक्त ने दोनों आवेदनों को स्वीकार कर लिया। नगर निगम के कनिष्ठ अभियंता की स्टेटस रिपोर्ट का आकलन करने के बाद आयुक्त ने फैसला सुनाया है। वक्फ बोर्ड की ओर से अधिवक्ता बीएस ठाकुर, नगर निगम के अधिवक्ता विकास धौल्टा व स्थानीय लोगों की ओर से अधिवक्ता जगत पाल ने मामले की पैरवी की।