Himachal Pradesh: जनवरी की ग्राम सभा में 1500 रुपये के आवेदनों का सत्यापन करवाने की तैयारी
Himachal Pradesh: जनवरी की ग्राम सभा में 1500 रुपये के आवेदनों का सत्यापन करवाने की तैयारी, जानें पूरा मामला
हिंदी टीवी न्यूज़, शिमला Published by: Megha Jain Updated Fri, 13 Dec 2024
हिमाचल में महिला सम्मान निधि योजना में 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की 7,88.784 महिलाओं ने आवेदन किए हुए हैं। आवेदनों की प्रक्रिया अभी भी जारी है। वहीं, अब जनवरी 2025 में होने वाली ग्राम सभा की बैठक में 1,500 रुपये की योजना के आवेदनों का सत्यापन करवाने की तैयारी है।
जनवरी 2025 में होने वाली ग्राम सभा की बैठक में 1,500 रुपये की योजना के आवेदनों का सत्यापन करवाने की तैयारी है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी ग्राम सभा की बैठक के लिए एजेंडा बनाने में जुट गए हैं। प्रदेश में अभी तक 28 हजार महिलाओं को महिला सम्मान निधि के 1,500 रुपये जारी हो चुके हैं। 1,100 रुपये की सामाजिक पेंशन लेने वाली 2.45 लाख महिलाओं की राशि बढ़कर 1,500 रुपये कर दी गई है। 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की 7,88.784 महिलाओं ने योजना में आवेदन किए हुए हैं। आवेदनों की प्रक्रिया अभी भी जारी है।
ग्राम सभाओं से इंदिरा गांधी प्यारी बहना महिला सम्मान निधि योजना के आवेदनों को सत्यापन करवाने के लिए पंचायतों में भेजा जाएगा। ग्राम सभा में पात्रता की जांच होगी। इसके आधार पर ही योजना के तहत किस्तें जारी होंगी। आवेदकों के फार्म पूर्व की तरह ही तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा होंगे। इन कार्यालयों से ही जांच के लिए आवेदन पंचायतों में भेजे जाएंगे। बीते डेढ़ वर्ष के दौरान योजना में 18 से 60 वर्ष की आयु की कुल 7,88.784 महिलाओं ने आवेदन किए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में 2,284 लाख रुपये का योजना में प्रावधान किया है। अब तक कुल 28,249 महिलाओं को राशि जारी हो चुकी है। 2,384 आवेदन पात्रता पूरी नहीं होने के चलते रद्द किए गए हैं।
सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रही कुल 2,45,881 महिलाओं को पहले से मिल रही 1,100 और 1,150 रुपये की पेंशन को बढ़ाकर 1,500 रुपये किया है। 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की महिलाएं जो हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी हो। परिवार से कोई व्यक्ति केंद्र, राज्य सरकार के कर्मचारी, पेंशनर, अनुबंध, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी, अंशकालिक इत्यादि वर्ग के कर्मचारी, सेवारत, भूतपूर्व सैनिक और विधवाएं, मानदेय प्राप्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा वर्कर, मिड-डे मील वर्कर, मल्टी टास्क वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, पंचायत राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी, केंद्र और राज्य सरकार के अंतर्गत विभिन्न सार्वजनिक उपक्रम, बोर्ड, काउंसिल, एजेंसी में कार्यरत, पेंशनभोगी, वस्तु एवं सेवाकर के लिए पंजीकृत व्यक्ति तथा आयकरदाता नहीं होगा, उन्हें इसका लाभ होगा।