UP में रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्री होगी, शर्तें होंगी कानूनी मान्य

UP: अब रेंट एग्रीमेंट की भी होगी रजिस्ट्री… रजिस्टर्ड एग्रीमेंट पर लिखी शर्तें ही होंगी कानूनी रूप से मान्य
हिंदी टीवी न्यूज़, लखनऊ Published by: Megha Jain Updated Wed, 12 Feb 2025
Rental Laws In Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में अब रेंट एग्रीमेंट की भी रजिस्ट्री होगी। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट पर लिखी शर्तें ही कानूनी रूप से मान्य होंगी। कोर्ट में दावा भी केवल रजिस्टर्ड एग्रीमेंट पर ही चलेगा।
Rent Agreements In UP: संपत्ति की सुरक्षा के लिए रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए स्टाम्प शुल्क बेहद कम रखा जाएगा। एक वर्ष से ज्यादा के रेंट एग्रीमेंट पर न्यूनतम स्टाम्प शुल्क 500 रुपये से अधिकतम 20 हजार रुपये तक होगा।
इसी के साथ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में लिखी शर्तें ही कानूनी रूप से मान्य होंगी, जिन पर कोर्ट में दावा किया जा सकेगा। इससे जुड़ा प्रस्ताव जल्द कैबिनेट में पेश किया जाएगा।
स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने कहा कि इससे मकान मालिक और किरायेदारी से जुड़े विवादों में भी कमी आएगी। वर्तमान में किराये और अवधि के हिसाब से स्टाम्प शुल्क तय होता है।