Punjab: पूर्व महिला DSP राका गेरा 13 साल पुराने रिश्वत के मामले में दोषी करार, अदालत कल सुनाएगी सजा
Punjab पंजाब पुलिस की पूर्व महिला डीएसपी राका गेरा को दोषी करार दिया। अब दोषी की सजा पर सीबीआइ की विशेष अदालत सात फरवरी को फैसला सुनाएगी। मोहाली के मुल्लांपुर निवासी बिल्डर केके मल्होत्रा की शिकायत पर सीबीआइ ने 25 जुलाई 2011 को चंडीगढ़ के सेक्टर-15 स्थित कोठी से राका गेरा को एक लाख रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था
HIGHLIGHTS
- एक लाख रुपये रिश्वत लेने के 13 साल पुराने मामले में पूर्व डीएसपी को दोषी पाया
- दोषी करार दिए जाने के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया
- बोर की जर्मन मेड रिवाल्वर और एक डबल बैरल गन बरामद हुई थीएक लाख रुपये रिश्वत लेने के 13 साल पुराने मामले में सीबीआइ की विशेष अदालत ने सोमवार को पंजाब पुलिस की पूर्व महिला डीएसपी राका गेरा को दोषी करार दिया। अब दोषी की सजा पर सीबीआइ की विशेष अदालत सात फरवरी को फैसला सुनाएगी। दोषी करार दिए जाने के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। राका गेरा अभी तक जमानत पर थी।
बिल्डर केके मल्होत्रा ने की थी शिकायत
मोहाली के मुल्लांपुर निवासी बिल्डर केके मल्होत्रा की शिकायत पर सीबीआइ ने 25 जुलाई 2011 को चंडीगढ़ के सेक्टर-15 स्थित कोठी से राका गेरा को एक लाख रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीबीआइ ने उसके आवास पर छापामारी की तो अवैध हथियार भी मिले। छापे में सीबीआइ को एके-47 के 67 कारतूस, .32 बोर की जर्मन मेड रिवाल्वर और एक डबल बैरल गन बरामद हुई थी।
गेरा के खिलाफ बने थे कुल 49 गवाह
हालांकि घर से हथियार बरामद होने के मामले में राका गेरा को जिला एवं सत्र न्यायालय की ओर से पहले ही बरी किया जा चुका है। वर्ष 2011 में मुल्लांपुर के बिल्डर से राका गेरा ने एक लाख रुपये रिश्वत ली थी। गिरफ्तारी के समय वह मोहाली में डीएसपी पद पर तैनात थी। राका गेरा के खिलाफ सीबीआइ के पास सुबूत के तौर पर वीडियो फुटेज थे।
हालांकि, जिस बिल्डर ने राका गेरा पर रिश्वत लेने के आरोप लगाए थे बाद में वह कोर्ट में गवाही के दौरान अपने बयानों से मुकर गया था, लेकिन सीबीआइ ने राका गेरा के खिलाफ कुल 49 गवाह बनाए थे। करीब पांच साल तक इस केस के ट्रायल पर पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी थी। अगस्त 2023 में रोक हटाए जाने के बाद फिर मुकदमा चला।