Aparajita Bill: अब दुष्कर्मी को मिलेगी फांसी
Aparajita Bill: अब दुष्कर्मी को मिलेगी फांसी; बंगाल के अपराजिता विधेयक में क्या, यह बीएनएस-पॉक्सो से कैसे अलग?
हिंदी टीवी न्यूज, कोलकाता Published by: Megha Jain Updated Wed, 04 Sep 2024
कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में नौ अगस्त को एक महिला चिकित्सक के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या की घटना सामने आई थी। इसके बाद से पूरे देश में नाराजगी है। देशभर के डॉक्टर्स इसके विरोध में सड़कों पर उतर आए थे। बंगाल में अभी डॉक्टर न्याय के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। इन व्यापक प्रदर्शनों के मद्देनजर यह विधेयक पेश व पारित करने के लिए विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया था।
पश्चिम बंगाल विधानसभा ने मंगलवार को सर्वसम्मति से दुष्कर्म रोधी विधेयक पारित कर दिया। विधेयक में पीड़िता की मौत होने या उसके ‘कोमा’ जैसी स्थिति में जाने पर दोषियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। विधानसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे की मांग की, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रभावी कानून लागू नहीं कर सके हैं। आइए विधेयक के बारे में विस्तार से जानते हैं…
पहले जानिए विधेयक का नाम क्या है?
विधेयक का नाम है- ‘अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक 2024’। इसका मकसद दुष्कर्म और यौन अपराधों से संबंधित नए प्रावधानों को लागू करना और महिलाओं-बच्चों की सुरक्षा मजबूत करना है।
क्यों लाया गया विधेयक?
कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में नौ अगस्त को एक महिला चिकित्सक के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या की घटना सामने आई थी। इसके बाद से पूरे देश में नाराजगी है। देशभर के डॉक्टर्स इसके विरोध में सड़कों पर उतर आए थे। बंगाल में अभी डॉक्टर न्याय के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। इन व्यापक प्रदर्शनों के मद्देनजर यह विधेयक पेश व पारित करने के लिए विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया था।