Arvind Kejriwal को बार-बार मिल रहे ED के समन पर पंजाब भाजपा नेता ने दी अपनी पहली प्रतिक्रया
Arvind Kejriwal को बार-बार मिल रहे ED के समन पर पंजाब भाजपा नेता ने दी अपनी पहली प्रतिक्रया, जानें क्या कहा
दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में नौंवी बार समन भेजा है। इस बार उन्हें ईडी अधिकारियों ने 21 मार्च को पेश होने के लिए कहा है। केजरीवाल इस बार जाते हैं या नहीं ये तो समय बयाएगा। लेकिन पंजाब भाजपा के एससी मोर्चा के अध्यक्ष सुच्चा राम लाधर ने बड़ा बयान दिया है।
मोहाली। प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) को नौवां समन जारी करने के बाद, पंजाब भाजपा (Punjab BJP) एससी मोर्चा के अध्यक्ष सुच्चा राम लाधर (Sucha Ram Ladhar) ने रविवार को कहा कि आप नेता को इसका सामना करना चाहिए। सुच्चा लाधर ने अपने बयान में कहा कि अरविंद केजरीवाल एक सेवानिवृत्त नौकरशाह हैं।
वह जानते हैं कि सिस्टम कैसे काम करता है। अगर उन्हें बुलाया गया है तो उन्हें ईडी (ED) का सामना करना चाहिए और साबित करना चाहिए कि वह ईमानदार हैं। उन्हें उपस्थित होना चाहिए और दिखाना चाहिए कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है।
बता दें ईडी ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 मामले (Delhi Excise Policy 2021-22 Case) में अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच में आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को नौवां समन जारी किया है और उन्हें 21 मार्च को जांच में शामिल होने के लिए कहा है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री को नया समन आठवें समन के बाद आया है, जिसे उन्होंने 4 मार्च को नहीं भेजा था। ईडी का यह कदम इस मामले के सिलसिले में शनिवार को केजरीवाल के पहली बार शहर की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होने के एक दिन बाद आया है, क्योंकि एजेंसी ने इससे पहले अदालत में उनके खिलाफ दो शिकायतें दर्ज की थीं।
जिसमें दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति की जांच में शामिल होने के लिए उनके समन की अवहेलना करने की शिकायत की गई थी। बाद में अदालत ने उन्हें एजेंसी द्वारा समन जारी न करने के मामले में जमानत दे दी है। ईडी द्वारा दर्ज शिकायतों के मामले में केजरीवाल को 15,000 रुपये के जमानत बांड पर जमानत मिल गई।
वह जमानत पर हैं और अदालत ने उनसे ईडी के समन का जवाब देने और कानून का पालन करने को कहा है। कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को निर्देश दिया कि संविधान की शपथ लेने वाले व्यक्ति के लिए कानून का पालन करना उचित है।
AAP पार्टी (AAP Party) के मुखिया ने अब तक ईडी द्वारा 4 मार्च, 26 फरवरी, 19 फरवरी, 2 फरवरी, 18 जनवरी, 3 जनवरी, 2 नवंबर और 22 दिसंबर को जारी किए गए आठ पिछले समन को “अवैध और राजनीति से प्रेरित” बताते हुए नजरअंदाज कर दिया है।