Assam: असम पुलिस ने विपक्षी दलों को दिया CAA के खिलाफ आंदोलन वापस लेने का ‘आदेश’, दी कार्रवाई की चेतावनी
असम में विपक्षी दल CAA को लेकर बीते कुछ समय से सरबतमाक हड़ताल कर रहा है। जिसे लेकर अब असम पुलिस ने विपक्षी दलों को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम या सीएए के कार्यान्वयन पर हड़ताल को वापस लेने का आदेश दिया है और एक नोटिस भी जारी किया है। पुलिस ने दलों को ये चेतावनी भी दी है और कानूनी कार्यवाई की भी बात कही है।
असम पुलिस ने विपक्षी दलों को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम या सीएए के कार्यान्वयन पर हड़ताल को वापस लेने का आदेश दिया है और एक नोटिस भी जारी किया है। पुलिस ने दलों को ये चेतावनी भी दी है कि यदि वे निर्देश का पालन करने में विफल रहते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसकी जानकारी अधिकारियों ने मंगलवार को दी।16-पक्षीय संयुक्त विपक्षी मंच, असम (यूओएफए) ने सीएए के कार्यान्वयन के विरोध में राज्यव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है।
पुलिस ने दी विपक्षी दलों को हड़ताल वापस लेने की चेतावनी
11 मार्च को अलग-अलग पार्टियों के पदाधिकारियों को भेजे गए समान कानूनी नोटिस में कहा गया है कि ‘संयुक्त विपक्षी मंच’ द्वारा 11 मार्च, 2024 को जारी प्रेस नोट से अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपने और आपके संगठन ने 12 मार्च, 2024 को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक असम में ‘सरबतमक हड़ताल’ का आह्वान किया है। जबकि, ‘सरबतमाक हड़ताल’ के परिणामस्वरूप, राज्य में शांति और सुरक्षा भंग होने की पूरी संभावना है, जिससे शांतिप्रिय नागरिकों का सामान्य जीवन बाधित होगा।
इसमें कहा गया है, इसके अलावा, इस तरह के ‘सरबतमक हड़ताल’ के आह्वान से राजमार्ग और रेलवे ट्रैक नाकाबंदी हो जाएगी, जिसे भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय केरल उच्च न्यायालय के साथ-साथ माननीय गौहाटी उच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा अवैध और असंवैधानिक घोषित किया गया है।
नोटिस में पार्टियों को हड़ताल वापस लेने और राज्य में शांति बनाए रखने में सहयोग करने का “आदेश” दिया गया है।
नोटिस भी किया गया है जारी
इसमें कहा गया है कि ऐसा न करने पर आपकी व्यक्तिगत क्षमता में आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, यह जान लें कि यदि ‘सरबतमक हड़ताल’ के कारण रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग संपत्तियों सहित सार्वजनिक/निजी संपत्ति को कोई नुकसान होता है या किसी नागरिक को चोट लगती है, तो आपके खिलाफ कानून के उचित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी और सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को हुए नुकसान की कुल लागत आपसे और आपके संगठन से वसूल की जाएगी।
नोटिस को पुलिस महानिदेशक जीपी सिंह ने सोशल मीडिया पर साझा किया।
एक्स पर एक पोस्ट में, उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए नोटिस दिए गए थे कि राज्य में किसी भी आंदोलन से सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान न हो और लोगों के जीवन को कोई खतरा न हो।
इस बीच, पुलिस ने कहा कि राज्य में अब तक किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है।
अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती के साथ सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सभी पुलिस स्टेशनों को अलर्ट पर रखा गया है, गश्त तेज कर दी गई है और गुवाहाटी सहित राज्य के अधिकांश शहरों में प्रमुख मार्गों पर चेक-पोस्ट स्थापित किए गए हैं, जहां दिसंबर 2019 में इस मुद्दे पर हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ था।