‘CM भगवंत मान के आवास के बाहर की सड़क आम जनता के लिए नहीं’
‘CM भगवंत मान के आवास के बाहर की सड़क आम जनता के लिए नहीं’, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब-हरियाणा HC के आदेश पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस निर्देश पर रोक लगा दी है जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास के बाहर की सड़क को जनता के लिए फिर से खोलने का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के निर्देशों को चुनौती देने वाली पंजाब सरकार की अपील पर भी नोटिस जारी किया।
चंडीगढ़। देश की सर्वोच्च अदालत ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस निर्देश पर रोक लगा दी है जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास के बाहर की सड़क को जनता के लिए फिर से खोलने का आदेश दिया गया था।
पंजाब सरकार की अपील पर भी नोटिस जारी
सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के निर्देशों को चुनौती देने वाली पंजाब सरकार की अपील पर भी नोटिस जारी किया। जिसमें चंडीगढ़ प्रशासन को प्रायोगिक आधार पर एक मई से सेक्टर-2 में मुख्यमंत्री के आवास के सामने की सड़क को जनता के लिए खोलने के लिए कहा गया।
पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट में दी थी चुनौती
पंजाब सरकार ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी किए। उच्च न्यायालय ने पिछले दिनों चंडीगढ़ पुलिस को एक मई से ट्रायल के आधार खोलने के निर्देश दिए थे।
यह सड़क आम जनता के लिए 1980 के दशक में बंद कर दी गई थी। हाई कोर्ट ने कहा कि सड़क को शुरुआत में कार्य दिवसों पर सुबह सात बजे से लेकर शाम सात बजे तक खोला जाए ताकि सड़क पर भीड़ और यातायात को मैनेज किया जा सके।