Haryana: निकाय चुनाव के लिए नामांकन शुरू, 2 मार्च को मतदान

हरियाणा निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू: अधिकारियों को उम्मीदवारों का इंतजार, दो मार्च को होगा मतदान
हिंदी टीवी न्यूज़, हिसार (हरियाणा) Published by: Megha Jain Updated Tue, 11 Feb 2025
नगर निगम चुनाव को लेकर जिलाधीश अनीश यादव ने शस्त्र धारकों को शस्त्र जमा करवाने के निर्देश जारी किए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत: शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश जारी किए हैं।
नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया मंगलवार को शुरु हो गई। मेयर पद के लिए लघु सचिवालय के दूसरी मंजिल स्थित जिला परिषद सीईओ कार्यालय में नामांकन लिए गए। सुबह 11 से शाम 3 बजे तक नामांकन स्वीकार किए जाएंगे। 17 फरवरी तक नामांकन लिए जाएंगे। 18 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी। उम्मीदवार 19 फरवरी को सुबह 11 से दोपहर बाद 3 बजे तक नाम वापस ले सकते हैं। इसी दिन 3 बजे के बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। दो मार्च को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा।
मेयर पद के सामान्य वर्ग के पुरुष के लिए 10वीं, महिला, एससी महिला एवं अनुसूचित जाति के पुरुष के लिए आठवीं कक्षा पास होना जरूरी है। नगर निगम के पार्षद पद के लिए सामान्य वर्ग के पुरुष के लिए 10वीं, महिला, अनुसूचित जाति के लिए 8वीं और अनुसूचित जाति की महिला के लिए पांचवीं पास होना जरूरी है। मेयर पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए 10 हजार रुपये, अनुसूचित जाति, बीसी-ए, बीसी-बी और महिला के लिए 5 हजार रुपये की जमानत राशि तय की गई है। नगर निगम में पार्षद पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए 3 हजार रुपये, अनुसूचित जाति, बीसी-ए, बीसी-बी और महिला के लिए 1500 रुपये की जमानत राशि तय की गई है। नगर निगम मेयर पद के चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशियों की खर्च सीमा 30 लाख रुपये, पार्षद पद के लिए 7 लाख 50 हजार रुपये तय की गई है।
नगर पालिका प्रधान के लिए सामान्य वर्ग के लिए 10वीं, महिला, अनुसूचित जाति की महिला एवं अनुसूचित जाति के लिए आठवीं पास होना जरूरी है। नगर पालिका में पार्षद पद के लिए सामान्य वर्ग के लिए 10वीं, महिला, अनुसूचित जाति के लिए 8वीं और अनुसूचित जाति की महिला के लिए 5वीं पास होना जरूरी है।