Himachal: अनुबंध कर्मियों की नियमितीकरण पर तय होगी वरिष्ठता सूची, सरकार ने किया बदलाव

हिमाचल: अब अनुबंध कर्मियों के नियमित होने पर ही तय होगी वरिष्ठता सूची, राज्य सरकार ने किया महत्वपूर्ण बदलाव
हिंदी टीवी न्यूज़, शिमला Published by: Megha Jain Updated Thu, 20 Feb 2025
प्रदेश में कर्मचारियों को अनुबंध सेवाकाल का वरिष्ठता और वित्तीय लाभ नहीं देने का फैसला लागू हो गया है। कार्मिक विभाग ने राजपत्र में इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी।
हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को अनुबंध सेवाकाल का वरिष्ठता और वित्तीय लाभ नहीं देने का फैसला लागू हो गया है। कार्मिक विभाग ने राजपत्र में इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी। 12 दिसंबर 2003 के बाद भर्ती अनुबंध कर्मचारियों पर इसका असर पड़ेगा। दिसंबर 2024 में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें विधेयक 2024 पारित हुआ था। जारी अधिसूचना में कार्मिक सचिव एम सुधा देवी ने स्पष्ट किया कि 20 फरवरी 2025 से यह विधेयक प्रदेश में लागू होगा।
ये महत्वपूर्ण बदलाव किया
सरकार ने संशोधित विधेयक के माध्यम से कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब कर्मियों को ज्वाइनिंग की तारीख से वरिष्ठता और वित्तीय लाभनहीं मिलेंगे। कर्मचारियों की वरिष्ठता उनके नियमित होने पर ही तय होगी। अनुबंध सेवाकाल को इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। यह बदलाव विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए है, जिनकी वरिष्ठता को लेकर पहले अदालत से आदेश जारी किए गए थे। इस विधेयक का उद्देश्य नियमित सरकारी कर्मचारियों एवं अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मियों के हितों के बीच तालमेल स्थापित करना है।