Himachal: संशोधन विधेयक के बाद अनुबंध लाभ से जुड़ी सभी अधिसूचनाएं वापस

Himachal: संशोधन विधेयक लागू होने के बाद अनुबंध अवधि के लाभ देने वाली सभी अधिसूचनाएं और निर्देश लिए वापस
हिंदी टीवी न्यूज़, शिमला Published by: Megha Jain Updated Tue, 04 Mar 2025
उच्च शिक्षा निदेशक ने कहा कि सहायक प्रवक्ताओं सहित अन्य श्रेणियों के शिक्षकों से संबंधित अनुबंध सेवाकाल से जुड़े वरिष्ठता और वित्तीय लाभ मांगने वाले सभी प्रस्ताव रद्द कर दिए गए हैं।
हिमाचल प्रदेश में अनुबंध अवधि के लाभ देने वाली सभी अधिसूचनाएं और निर्देश विदड्रा कर दिए गए हैं। प्रदेश में सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें संशोधन विधेयक 2024 लागू होने पर शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है। सहायक प्रवक्ताओं, आचार्यों सहित अन्य श्रेणियों के कई शिक्षकों से संबंधित प्रस्ताव अब रद्द माने जाएंगे। जारी पत्र में उच्च शिक्षा निदेशक ने कहा कि सहायक प्रवक्ताओं सहित अन्य श्रेणियों के शिक्षकों से संबंधित अनुबंध सेवाकाल से जुड़े वरिष्ठता और वित्तीय लाभ मांगने वाले सभी प्रस्ताव रद्द कर दिए गए हैं।
फाइलें बंद करने का फैसला
इस संबंध में जो भी प्रस्ताव संबंधित फाइलें चल रही हैं, उन्हें बंद करने का फैसला लिया गया है। 20 फरवरी 2025 से लागू हुए सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें संशोधन विधेयक 2024 के तहत यह फैसला लिया गया है। कर्मचारी अपनी सेवाओं के नियमितीकरण की तिथि से ही सेवा लाभ के हकदार होंगे। नियमित सेवा के अलावा अन्य सेवा के लिए पहले से दिए गए सेवा लाभ भी इनसे वापस लिए जाएंगे। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि कई विभागों में कर्मचारियों को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर अनुबंध सेवाकाल का वरिष्ठता एवं वित्तीय लाभ दिया गया है।