Himachal News: निजी वाहन स्क्रैप करने पर 25 व्यावसायिक पर 15 प्रतिशत छूट मिलेगी, सरकार ने घोषित की दरें

पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने विशेष रियायत देने का फैसला किया है। प्रदेश सरकार की ओर से बनाई गई स्क्रैप पॉलिसी के तहत निजी वाहन स्क्रैप करने पर नए की खरीद पर टोकन, रोड टैक्स और विशेष रोड टैक्स में 25 फीसदी की छूट मिलेगी। जबकि व्यावसायिक वाहनों पर 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी। पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने विशेष रियायत देने का फैसला किया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार ने 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर यह लाभ देने का निर्णय लिया है।लोगों को अपने पुराने वाहन रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी केंद्रों पर स्क्रैप करवाने होंगे। छूट व्यावसायिक वाहनों के लिए 8 वर्ष और निजी वाहनों के लिए 15 वर्ष तक उपलब्ध रहेगी। अपना वाहन स्क्रैप करने के बाद यदि कोई वाहन मालिक स्वयं नया वाहन नहीं खरीदना चाहता तो वह स्क्रैपिंग पाॅलिसी के तहत मिलने वाली रियायत का लाभ किसी अन्य को भी दे सकता है। छूट की अवधि की गणना पहले वाहन पंजीकरण की तिथि से होगी।