NEET UG 2024: सुप्रीम कोर्ट में नीट मामले पर सुनवाई, वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया-NEET का पेपर टेलीग्राम में लीक हुआ
सुप्रीम कोर्ट में नीट मामले पर सुनवाई
मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी 2024 से संबंधित 38 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई शुरू हो गई है। लंच के बाद चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ इस मामले पर सुनवाई करेंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का देश के 24 लाख स्टूडेंट्स को इंतजार है, क्योंकि इनका भविष्य इस सुनवाई पर टिका है। NEET मामले पर सुनवाई चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ करेगी। पीठ के अन्य सदस्य न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा हैं। कुछ ने नीट को रद्द करने की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की है तो कुछ छात्रों की मांग है कि इसे रद न किया जाए। नीट यूजी एग्जाम मामले को आज एक अहम दिन है। इससे पहले शुक्रवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने री-एग्जाम को लेकर अपना पक्ष रखा था। शिक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर करके नीट एग्जाम रद्द की मांग का विरोध किया था। केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा है कि कथित गड़बड़ी केवल सीमित केंद्रों में हुई थी और व्यक्तिगत उदाहरणों के आधार पर पूरी परीक्षा रद्द नहीं की जानी चाहिए। क्योंकि परीक्षा में बड़े स्तर पर अनियमिततताओं के कोई सबूत नहीं पाए गए हैं, ऐसे में नीट एग्जाम को दोबारा कराने की जरूरत नहीं है। केंद्र ने यह भी कहा कि नीट की दोबारा परीक्षा कराने पर इसका प्रभाव लाखों उम्मीदवारों पर पड़ेगा और अखिल भारतीय परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए सभी कदम उठाए गए हैं
कब हुई थी नीट परीक्षा
आपको बता दें कि बीती पांच मई को नीट परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें 571 शहरों के 4,750 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 24 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। प्रश्न पत्र लीक समेत अनियमितताओं के आरोपों को लेकर कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए तथा विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को उठाया। परीक्षा में गड़बड़ी के संबंध में अदालतों में भी कई मामले दायर किए गए।