RTI Act: हिमाचल के पांच अफसरों को आरटीआई एक्ट की अनदेखी पर कड़ी फटकार

RTI Act: आरटीआई एक्ट हल्के में लेने पर हिमाचल के पांच अफसरों को कड़ी फटकार
हिंदी टीवी न्यूज़, शिमला Published by: Megha Jain Updated Wed, 26 Feb 2025
पांच अधिकारियों को राज्य सूचना आयोग ने कड़ी फटकार लगाई है। चार अधिकारियों ने बतौर अपीलीय अर्थोरिटी समय पर या नियमानुसार सुनवाई नहीं की।
आरटीआई एक्ट को हल्के में लेने पर पांच अधिकारियों को राज्य सूचना आयोग ने कड़ी फटकार लगाई है। चार अधिकारियों ने बतौर अपीलीय अर्थोरिटी समय पर या नियमानुसार सुनवाई नहीं की। इनमें अतिरिक्त सचिव पशुपालन, संयुक्त निदेशक पर्यटन, जलशक्ति विभाग के अधीक्षण अभियंता हमीरपुर और एसडीएम कुल्लू शामिल हैं। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त आरडी धीमान ने अधिकारियों को सतर्कता बरतने को कहा है।
केस-1
घुमारवीं के भंजवाली गांव के अजय कुमार ने आरटीआई आवेदन में वेटरनरी फार्मासिस्ट और सहायक को पशुओं को देखने की एवज में दिए जाने वाले सर्विस शुल्क की जानकारी मांगी थी। सूचना नहीं मिलने पर उन्होंने प्रथम अपीलीय अथॉरिटी में अपील दायर की। यहां सुनवाई न होने पर उन्होंने आयोग में दूसरी अपील की। आयोग ने कहा कि प्रथम अपीलीय अथॉरिटी के रूप में काम कर रहे अतिरिक्त सचिव पशुपालन ने अपील सुनने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। आयोग ने अतिरिक्त सचिव को सावधानी बरतने की चेतावनी दी।